Headline
चकराता में हुई सीजन की दूसरी बर्फबारी, पर्यटक स्थलों पर उमड़े लोग, व्यवसायियों के खिले चेहरे 
 कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने स्वामी विवेकानन्द पब्लिक स्कूल के 38वें वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में किया प्रतिभाग
तमन्ना भाटिया के प्रशंसकों को मिला तोहफा, ‘ओडेला 2’ का नया पोस्टर जारी
प्रधानमंत्री मोदी ने ‘रोजगार मेला’ के तहत 71,000 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र
सर्दियों में भूलकर भी बंद न करें फ्रिज, वरना हो सकता है भारी नुकसान, ऐसे करें इस्तेमाल
कुवैत ने पीएम मोदी को अपने सबसे बड़े सम्मान ‘द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर’ से किया सम्मानित 
मुख्यमंत्री धामी ने 188.07 करोड़ की 74 योजनाओं का किया लोकर्पण और शिलान्यास
अब सब विपक्षी दल वापस एकजुट होने लगे
निकाय चुनाव- पर्यवेक्षकों की टीम आज पार्टी नेतृत्व को सौंपेंगे नामों के पैनल

यूसीसी विधेयक की नियमावलियों का ड्राफ्ट तैयार करेगी नयी समिति

पूर्व मुख्य सचिव बने नौ सदस्यीय समिति के अध्यक्ष

देखें समिति के सदस्यों के नाम

देहरादून। बीते सात फरवरी को प्रदेश की विधानसभा से यूसीसी विधेयक पारित होने के बाद सरकार ने एक नयी समिति का गठन किया है। विशेष सचिव रिद्धिम अग्रवाल की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि नौ सदस्यीय समिति समान नागरिक संहिता, उत्तराखण्ड, 2024 विधयेक से संबंधित नियमावलियों का आलेख्य (ड्राफ्ट) तैयार करेगी।

देखें आदेश

समान नागरिक संहिता, उत्तराखण्ड, 2024 विधयेक से संबंधित नियमावलियों का आलेख्य (ड्राफ्ट) तैयार किये जाने हेतु निम्नवत् समिति का गठन किये जाने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1.  शत्रुघ्न सिंह, सेवानिवृत्त मुख्य सचिव अध्यक्ष

2.  सुधीर सिंह, अपर सचिव, न्याय, उत्तराखण्ड शासन सदस्य

3. अपर सचिव, कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन पदेन सदस्य

4. अपर सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन पदेन सदस्य

5. अपर सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन पदेन सदस्य

6. अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन पदेन सदस्य

7. बरिंदरजीत सिंह, पुलिस उप महानिरीक्षक, प्रशिक्षण सदस्य

8. श्रीमती सुरेखा डंगवाल, कुलपति, दून विश्वविद्यालय सदस्य

9-  मनु गौड़, सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य

02- उक्त समिति द्वारा समान नागरिक संहिता, उत्तराखण्ड, 2024 विधेयक के प्राविधानों के सफल क्रियान्वयन हेतु नियमावलियों का ड्राफ्ट तैयार किया जायेगा, जिसमें विभिन्न प्रक्रियाओं, सक्षम स्तर के प्राधिकारियों एवं प्रस्तावित अधिनियम के प्रावधानों को सुगमता से लागू किये जाने विषयक तथ्यों का समावेश किया जाय।

03- उक्त समिति के सदस्यों को उपरोक्त कार्यों हेतु कोई भी भत्ता देय नहीं होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top